संविधान

संघ iTech e.V. का संविधान

पारदर्शिता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको हमारे गैर-लाभकारी संघ का संपूर्ण संविधान मिलेगा।

§1 नाम, पंजीकृत कार्यालय और वित्तीय वर्ष

  1. संघ का नाम „iTech" है।
  2. इसका पंजीकृत कार्यालय Hinterweg 18a, 61250 Usingen, हेसन, जर्मनी में स्थित है।

§2 संघ का उद्देश्य और लक्ष्य

  1. संघ का उद्देश्य ऐसे सॉफ़्टवेयर का विकास और प्रावधान है जो अन्य संघों को कुशलतापूर्वक संगठित होने में मदद करता है।
  2. संघ जर्मन कर संहिता (Abgabenordnung) के „कर-रियायती उद्देश्य" खंड के अर्थ में विशेष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जनहितकारी उद्देश्यों का अनुसरण करता है।
  3. संघ निःस्वार्थ रूप से कार्य करता है और मुख्य रूप से अपने स्वयं के आर्थिक उद्देश्यों का अनुसरण नहीं करता।

§3 संघ के लक्ष्य

गैर-लाभकारी संगठनों तथा सार्वजनिक विधि के निकायों के कार्य का समर्थन:

  1. संसाधनों की बचत: सॉफ़्टवेयर, अनुप्रयोगों और एआई के माध्यम से संगठनात्मक और नियोजन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाना। यहाँ एक किफायती और कुशल सॉफ़्टवेयर समाधान और/या परामर्श अवधारणाएँ प्रदान करके समय और लागत की बचत होती है।
  2. शिक्षा और प्रशिक्षण: गैर-लाभकारी संगठनों तथा सार्वजनिक विधि के निकायों के सदस्यों को नई तकनीकों (सॉफ़्टवेयर और अनुप्रयोग आदि) के उपयोग में सहायता देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री का प्रावधान और कार्यशालाओं का आयोजन।
  3. नेटवर्क निर्माण: नई आईटी तकनीकों (सॉफ़्टवेयर, अनुप्रयोग आदि) के संयुक्त सुधार और आगे के विकास के लिए गैर-लाभकारी संगठनों तथा सार्वजनिक विधि के निकायों के बीच सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
  4. उपयोगकर्ता-अनुकूल सॉफ़्टवेयर और अनुप्रयोगों का नवाचार, उन्नयन और विकास तथा विपणन: एक सहज मंच का निर्माण जो संघों के भीतर प्रशासनिक और संचार प्रक्रियाओं को अनुकूलित करता है। एआई-समर्थित अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं का विकास और कार्यान्वयन।

§4 सदस्यता

  1. संघ के लक्ष्यों का समर्थन करने वाला कोई भी प्राकृतिक या वैधानिक व्यक्ति संघ का सदस्य बन सकता है।
  2. संघ में प्रवेश का आवेदन लिखित रूप में किया जाना चाहिए। प्रवेश पर बोर्ड निर्णय लेता है।
  3. सदस्यता सदस्य के त्याग, निष्कासन या मृत्यु से समाप्त होती है। त्याग की घोषणा बोर्ड के समक्ष लिखित रूप में की जानी चाहिए।

§5 अंशदान

  1. सदस्यों से अंशदान लिया जाता है। वार्षिक अंशदान की राशि और उसकी देय तिथि महासभा द्वारा निर्धारित की जाती है।
  2. मानद सदस्य अंशदान के दायित्व से मुक्त हैं।

§6 संघ के निकाय

संघ के निकाय हैं:

  1. महासभा
  2. बोर्ड

§7 महासभा

  1. सामान्य महासभा वर्ष में एक बार आयोजित होती है।
  2. असाधारण महासभा तब बुलाई जानी चाहिए जब संघ का हित इसकी अपेक्षा करे या जब कम से कम एक-तिहाई सदस्य उद्देश्य और कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में इसकी माँग करें।
  3. महासभा को बोर्ड द्वारा दो सप्ताह की अवधि का पालन करते हुए लिखित रूप में बुलाया जाता है। इस दौरान बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यसूची की सूचना दी जानी चाहिए।
  4. महासभा निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:
    • बोर्ड के सदस्यों का चुनाव और उन्हें हटाना,
    • बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट को स्वीकार करना,
    • बोर्ड का अनुमोदन (दायित्व से मुक्ति),
    • वार्षिक अंशदान की राशि और देय तिथि का निर्धारण,
    • संविधान में संशोधन और संघ के विघटन पर निर्णय लेना।

§8 बोर्ड

  1. बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष शामिल होते हैं।
  2. बोर्ड का चुनाव महासभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हालाँकि, यह नए बोर्ड के चुनाव तक पद पर बना रहता है।
  3. बोर्ड संघ के कार्यों को मानद (स्वैच्छिक) रूप से संचालित करता है।

§9 संघ का विघटन

  1. संघ का विघटन केवल किसी महासभा में डाले गए मतों के तीन-चौथाई बहुमत से ही तय किया जा सकता है।
  2. संघ के विघटन की स्थिति में या कर-रियायती उद्देश्यों के समाप्त होने पर, संघ की संपत्ति विज्ञान और अनुसंधान के संवर्धन में उपयोग हेतु किसी सार्वजनिक विधि के वैधानिक व्यक्ति या किसी अन्य कर-रियायती निकाय को हस्तांतरित हो जाती है।

§10 डेटा सुरक्षा

  1. संघ अपने सदस्यों के व्यक्तिगत डेटा को संघ के उद्देश्यों और कार्यों की पूर्ति के लिए एकत्र, संसाधित और उपयोग करता है।
  2. डेटा को अनधिकृत तृतीय पक्षों की पहुँच से सुरक्षित रखा जाता है।

§11 प्रवर्तन

यह संविधान संघ रजिस्टर में पंजीकरण के साथ प्रभावी होता है।